रांची, मार्च 18 -- रांची। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के मामले में दोषी करार अभियुक्त इरफान अंसारी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 10 महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने 8 साल पुराने में बीते सात मार्च को इरफान अंसारी को दोषी करार दिया था। जबकि, इसी मामले के चार आरोपियों इकबाल अंसारी, जन्नातुम निशा, जेबेदा खातून और अंजूम आरा को अदालत ने दोषी पाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। वहीं, एक आरोपी आरोपी छेदी अंसारी को बरी कर दिया है। अभियुक्त पर आरोप था कि उसने पहले युवती को प्रेमजाल में फंसाया और बाद में शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा। शादी से इनकार करने के बाद पीड़िता ने अदालत में आरोपी समेत उसके परिवार वालों...