रांची, दिसम्बर 11 -- रांची। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को यौन शोषण के आरोप में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त विशाल करमाली को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। उस पर ठाकुरगांव थाना क्षेत्र की किशोरी के साथ यौन शोषण करने का आरोप है। घटना को लेकर ठाकुरगांव थाना में साल 2023 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...