रांची, जनवरी 7 -- रांची, संवाददाता। प्रेम संबंध और शादी के वादे से जुड़े यौन शोषण मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी उत्तम कुमार मुंडा को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले को लेकर पीड़िता ने गोंदा थाना में 5 जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दैरान अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने बचाव पक्ष की ओर से बहस की और साक्ष्य की कमियों को उजागर किया। बताया कि आरोपी पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट व धमकी भी दी गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत दो की गवाही दर्ज की गई थी। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि केवल आरोपों के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया ...
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