रांची, जून 10 -- रांची, संवाददाता। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद संदीप कच्छप को जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। आरोपी उक्त आरोप में बीते 16 अप्रैल से जेल में है। घटना को लेकर पीड़िता ने जगन्नाथपुर थाना में पिछले साल नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता और आरोपी संदीप कच्छप के बीच वर्ष 2014 में दोस्ती हुई। आरोपी ने पीड़िता को यह भी बताया कि वह अविवाहित है। शादी का झांसा देकर उसने कई मौकों पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पटना में पीड़िता के घर आता-जाता था। 21 नवंबर 2020 को वह संदीप कच्छप के साथ नेतरहाट गई, जहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए। साल 2021 में पता चला कि संदीप ...
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