रांची, जून 26 -- रांची, संवाददाता। शादी का झांसा देकर पांच साल तक सहपाठी का यौन शोषण करने के आरोप से भारतीय सेना में कार्यरत शोशन गोप को अदालत ने बरी कर दिया है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने सुनाई है। सुनवाई के दौरान पीड़िता भी उस पर लगे बलात्कार के आरोप को सिद्ध नहीं कर पाई। मामले को लेकर पीड़िता ने 7 जून 2019 को बेड़ो थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 2013 से लेकर अप्रैल 2019 तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घटना के समय पीड़िता वयस्क थी। अभियोक्ता के पास इस कृत्य के अर्थ और नैतिक गुणवत्ता को समझने के लिए पर्याप्त समझ थी। इसके लिए वह सहमति दे रही थी। उसके परिवार के सदस्य और आरोपी के बीच 2013 से प्रेम संबंधों के अस्तित्व से अच्छी तरह परिचित थे। अ...