रांची, जून 17 -- रांची। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने मंगलवार को शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शोषण करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी शुभम राज को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी का बचाव अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने किया था। घटना को लेकर पीड़िता ने धुर्वा थाना में साल 2022 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता के माता-पिता की गवाही दर्ज की गई। लेकिन, पीड़िता गवाही देने नहीं पहुंची, जिसका लाभ आरोपी को मिला।

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