रांची, जून 18 -- रांची, संवाददाता। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में पिछले साढ़े चार साल से लगातार जेल में बंद बबलू शर्मा गुरुवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से निकलेगा। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता फणीनेश्वर नाथ निलेश ने उसके बचाव में बहस की थी, जिसका लाभ आरोपी को मिला। वह दिसंबर 2020 से जेल में है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी दो बार जमानत देने से इनकार किया था। अधिवक्ता निलेश ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने चुटिया थाना में दिसंबर 2020 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर यह बात आया कि पीड़िता ने अपनी मां के कहने पर बबलू शर्मा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराई थी।

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