प्रयागराज, मई 19 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आनंद सुब्रमण्यम को राहत देते हुए उनको दिए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट आईआईटी कानपुर द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली को भी अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा नियमावली मूल एक्ट से सुसंगत नहीं है। प्रो सुब्रमण्यम की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया। प्रो सुब्रमण्यम के खिलाफ आईआईटी कानपुर की एक छात्रा ने शिकायत दर्ज़ कराई थी। शिकायत पर आंतरिक जांच कमेटी ने आईआईटी कानपुर की नियमावली के तहत जांच की और प्रो सुब्रमण्यम को दोषी करार देते हुए उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई। प्रो सुब्रमण्यम ने इस आदेश के साथ ही जांच के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया को भी चुनौती दी थी । याची...