पटना, मार्च 26 -- पटना हाई कोर्ट ने पटना में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके मौसेरे भाई द्वारा किए गए कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मामले में नाराजगी जताई है। साथ ही राज्य सरकार को संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़िता के परिवार को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2023 का है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकलपीठ ने नीलम देवी की ओर से दायर अपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य के डीजीपी को कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने पटना के तत्कालीन एसएसपी, एएसपी और रूपसपुर थानेदार पर कर्तव्यहीनता के आरोप में विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश भी दिया है।
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