हापुड़, सितम्बर 8 -- डायट परिसर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सेंटर के मैनेजर द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के संबंध में उपस्थित अध्यापकों और बच्चों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। जिसमें अनुचित प्रस्ताव, यौन प्रकृति के व्यवहार और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना शामिल होता है। इस उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी गठित की गई है। जिसमें उत्पीड़ित हर कार्यरत महिला अपनी शिकायत कर सकती है। सेंटर मैनेजर सोनिया, रविता चौहान परामर्शदाता, रिंकी पैरा मेडिकल द्वारा महिला कल्याण विभाग में चल रही योजनाओं संबंधी जानकारी दी गई।

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