नई दिल्ली, अगस्त 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने द्रमुक सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए अन्ना द्रमुक नेता सी. वी. शनमुगम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु की कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के नाम के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका अनुचित और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मद्रास हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को तमिलनाडु सरकार को किसी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम जीवित व्यक्तियों के नाम पर रखने से रोक दिया था। अदालत ने ऐसी योजनाओं के प्...