देवरिया, जुलाई 1 -- देवरिया, निज संवाददाता। जीरो पावर्टी अभियान के अंतर्गत चिन्हित परिवारों के वे सदस्य, जो मनरेगा, निर्माण, ईंट भट्ठा, सड़क निर्माण, पेंटिंग, प्लम्बिंग, बढ़ईगिरी, सटरिंग तथा मिट्टी कार्य आदि अन्य प्रकार के श्रम कार्यों में संलग्न हैं। ऐसे श्रमिकों का उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकृत श्रमिकों को ही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजना के तहत पंजीकरण के उपरांत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय योजना, मातृत्व एवं शिशु सहायता, कन्या विवाह सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन, गंभीर बीमारी में चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति तथा मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है। अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत कक्षा 6...