रांची, जुलाई 16 -- रांची, संवाददाता। योग शिक्षिका राफिया नाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश एमपी/एमएलए मामलों के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने बुधवार को सुनाया। मंत्री इरफान अंसारी की ओर से 23 मई को यह याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 5 जुलाई को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था। अब उन्हें कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा। शिकायतकर्ता राफिया नाज के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार वर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मंत्री का मुख्यालय राजधानी रांची में है, जो अदालत से बेहद निकट है, ऐसे में उपस्थिति से छूट की कोई आवश्यकता नहीं बनती। वहीं, बच...