बुलंदशहर, मई 10 -- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने योगेश भदौड़ा गैंग के गैंगस्टर को दो साल कैद और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया* कि आरोपी अमित उर्फ़ मुत्तु कसाई पुत्र मदन निवासी ग्राम सावली थाना सिकंदराबाद ने एक अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था, जिसका गैंग लीडर योगेश भदौड़ा था। इस गैंग में कुल छह सदस्य थे, जिनमें एक अमित उर्फ़ मुत्तु कसाई भी शामिल था। आरोपी मुत्तु कसाई अपने गैंग के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हत्या, लूट व जानलेवा हमला कर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाते थे। इसके चलते गिरोह का समाज व आस पास मे भय व आतंक व्याप्त था। इस गैंग के भय व आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मुकदमा लिखाने तथा गवाही देने को ...