बगहा, अगस्त 8 -- बगहा, हमारे संवाददाता। हत्या और अपहरण के एक मामले में एक पर अपराध सिद्ध हो गया है जिसको 13 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। अभियोजन पदाधिकारी ने कहा कि अभियुक्त अशर्फी यादव दस्यु वासुदेव एवं रमाकांत यादव गैंग का सक्रिय सदस्य था तथा उस पर दर्जन मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं इस मामले में मृतक योगेंद्र यादव की पत्नी ने स्वयं अभियुक्त अशर्फी की पहचान की है। इसलिए इसको सजाने जाय। गौरतलब है कि सूचक गोरख यादव ने प्राथमिकी में कहा है कि 03 सितंबर 2001 को संध्या करीब 4 बजे मे उसके दरवाजे पर अभियुक्त रामाशांकर अपने साथियों के साथ आये और गाली-गलौज करने ल...