नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- योगी सरकार ने श्रमिकों की बेटी के विवाह की अनुदान राशि बढ़ा दी है। अब 55 हजार की जगह 65 हजार की आर्थिक मदद मिलेगी। करीब डेढ़ साल से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना में संशोधन किया है, जिसके बाद बढ़ी रकम श्रमिक पा सकेंगे। उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 13 अक्तूबर को शासनादेश जारी किया। योजना का लाभ एक साल से अधिक समय से पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलता है। श्रमिक की दो कन्याओं को ही शादी अनुदान का लाभ मिलता है। तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी पुनर्विवाह के लिए कन्या विवाह सहायता योजना की हकदार हैं। योजना का लाभ लेने के लिए शादी होने के छह माह के भीतर आवेदन कर सकेंगे। अभी आवेदन की समय सीमा 3 माह ही थी। श्रमिक यदि बेटी की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करता है तो इसक...