विशेष संवाददाता, अक्टूबर 29 -- योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख अधिनियमों में करीब 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए हैं। नई व्यवस्था में सजा की व्यवस्था समाप्त कर उसके स्थान पर सिर्फ आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में व्यापार को करना आसान और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करना है। इसके लिए लाइसेंस औपचारिकताएं सरल होंगी, निरीक्षण-प्रक्रिया पारदर्शी होगी और निवेशकों को डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इसके लिए उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को कैबिनेट बाई सुर्कलेशन से मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम में छह माह के कारावास की व्यवस्था समाप्...