नई दिल्ली, मार्च 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का एक भूमि अधिग्रहण से संबंधित फैसला पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के तुरंत बाद कोई प्राइवेट डील करके इस अधिग्रहण को रद्द नहीं किया जा सकता है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं, वे हैरान करने वाले हैं। इस मामले में कृषि विपणन बोर्ड ने अनाज मंडी के लिए अधिग्रहित भूमि का आधा हिस्सा तुरंत वापस करने का फैसला किया था। बेंच ने कहा, अगर सरकार अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए सार्वजनिक हित के लिए भूमि का अधिग्रहणम करती है तो इसके तुरंत बाद कोई प्राइवेट डील करके पूरे समझौते को रद्द नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि थर्ड पार्टी के अधिकार का हवाला देकर तुरंत भूमि को वापस करना गलत है। ऐसे में जनता के हित ...