अहमदाबाद, सितम्बर 16 -- गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ फठान को गुजरात के वडोदरा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला बताया है। अतिक्रमण किए गए जमीन को खाली करने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि सलेब्रिटीज कानून से ऊपर नहीं हैं और उन्हें छूट देने से गलत नजीर पेश होगी। जस्टिस मौना भट्ट की सिंगल बेंच ने पिछले दिनों पठान की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। पठान को बंगले से सटे इस जमीन को खाली करना होगा। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत करीब 15 साल पहले हुई। पठान ने 2012 में वडोदरा म्यूनिसिपल कमिटी से अस्तबल बनाने के लिए बंगले से सटे एक प्लॉट की मांग की थी। नगर निगम ने बिना निलामी यह जमीन पठान को बेचने का फैसला कर लिया। 57,270 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर की दर से जमीन पठान को देने का प्रस्ताव पास कर दिया गय...