नैनीताल, अप्रैल 1 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी)की संवैधानिकता सहित कानून के प्रवधानों को चुनौती देती याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सरकार की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने को 48 घंटे का समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई अब 10 कार्य दिवसों के बाद होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान समेत मुस्लिम, पारसी आदि की वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने को चुनौती दी है। देहरादून के एलमसुद्दीन सिद्दीकी ने याचिका दायर कर अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किए जाने का उल्लेख किया है। सुरेश नेगी क...