चमोली, जुलाई 9 -- आम लोगों की सुविधा के लिए आगामी 26 जुलाई 2025 तक पंजीकरण को शुल्क से मुक्त रखा गया है। जिलाधिकारी डाक्टर संदीप तिवारी ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया आम जनता से अपील की है कि सरकार की ओर प्रदत्त सुविधा का लाभ लेते हुए समय से पंजीकरण अवश्य करवायें। राज्य सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बीते 27 जनवरी 2025 से लागू की गई है। जिसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद होने वाले विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। जिसके लिए सरकार की ओर से पूर्व में 250 रुपए का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया था। वर्तमान में नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुई शादियों का पंजीकरण आगामी 26 जुलाई 2025 तक कराने के लिए पंजीकरण शुल्क की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी डाक्टर संदीप तिवारी ने बुधवार ...
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