देहरादून, फरवरी 8 -- कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने समान नागरिक सहिंता(यूसीसी) में शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारे, लिव इन रिलेशनशिप पर लाए गए प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। आरोप लगाया कि सरकार ने यूसीसी के नाम पर निजता के अधिकार का अनन किया है। लिवइन रिलेशनशिप अपराध की श्रेणी में आ गई है।उत्तराखंड प्रेसक्लब में गुरुवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई एमएल, उत्तराखंड महिला मंच, इंसानियत मंच आदि ने संयुक्त प्रेसवार्ता की। महिला मंच की कमला पंत ने कहा कि सरकार ने जिस बिल को नागरिक संहिता कहकर पारित किया है, सही मायनों में वह दंड संहिता है। इसमें शादी, तलाक और लिवइन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर दंड की व्यवस्था की गई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डा. सत्यनारायण सचान ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों, रुढ़ि और प्रथा को यू...