संभल, जुलाई 8 -- किसानों को राहत देने के लिए इफ्को द्वारा यूरिया या नैनो यूरिया के अलावा डीएपी उर्वरक खरीदने पर संकट हरण बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन अफसोस, जागरूकता की कमी के कारण किसान इस सुविधा का लाभ उठाने से वंचित हैं। इफ्को द्वारा दी जा रही इस सुविधा के तहत, यदि कोई किसान यूरिया की 25 बोरी तक खाद खरीदता है, तो उसे एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। बीमा की वैधता एक साल तक रहती है और यह लाभ खाद खरीदने के एक महीने बाद से शुरू होता है। वहीं नैनो यूरिया और डीएपी की 200 बोतल खरीदने पर दो लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। केंद्र प्रभारी राजेश चौधरी बताते हैं कि किसान अनजाने में सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि खाद की रसीद को वहीं फाड़कर फेंक देते हैं, जबकि वही रसीद बीमा क्लेम के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज होती...