लखनऊ, दिसम्बर 4 -- उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने एक सार्वजनिक सलाह जारी की है। रेरा के अनुसार जनवरी 2024 से अब तक 14 रियल एस्टेट कंपनियों के कुल 129 प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में स्वीकार किया गया है। दिवाला प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही ये सभी प्रोजेक्ट अब एनसीएलटी के विशेष अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। यूपी रेरा ने घर खरीदने वालों से अपील की है कि वे अपने दावे केवल संबंधित इन्सॉल्वेंसी रेज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (आईआरपीएस) के माध्यम से ही दाखिल करें, जिन्हें प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किया गया है। यूपी रेरा के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट के सीआईआरपी में प्रवेश करते ही दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता की धारा 14 के तहत मोरटोरियम लागू हो जाता है...