लखनऊ, अगस्त 12 -- प्रदेश के उद्योग जगत के लिए अच्छी ख़बर है। उद्योगों से मानक से अधिक खतरनाक रसायनों के निकलने पर अब संचालकों को सजा नहीं होगी। इसके बदले उन पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह दंड अधिकतम 15 लाख रुपये या 10 हजार रुपये प्रतिदिन तक होगा। इस बदलाव का लाभ प्रदेश के करीब 80 हजार उद्योगों को होगा। वहीं सरकार पर मुकदमों का बोझ भी घटेगा। इस बदलाव से जुड़े संकल्प को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विधानमंडल के पटल पर रखा गया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने जल प्रदूषण संबंधी नियमों में बदलाव किया था। इन बदलावों को संसद ने 15 फरवरी 2024 को मंजूरी दी थी। इसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 कहा गया। व्यापारिक सुगमता के लिहाज से यह एक बड़ा कदम है। अब इसे यूपी में भी लागू किए जाने की तैयारी है। मंगलवार को इससे जुड़े संकल्प को पर्या...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.