लखनऊ, नवम्बर 14 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्लेज पार्क सात मीटर चौड़ी सड़क पर बनाने की सुविधा दे दी है। अभी तक 12 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाने की अनिवार्यता थी। डीएम सर्किल रेट पर भूमि मूल्य का 90 प्रतिशत धनराशि निवेशक को देने की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। प्लेज पार्क में अधिकतम 10 प्रतिशत भूमि पर व्यापारिक व वाणिज्यिक सुविधा की अनुमति दे दी गई है। मुख्समंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके लिए प्लेज योजना संशोधन नीति को मंजूरी दी गई। कैबिनेट फैसले के मुताबिक सात मीटर ब्लैक टॉप रोड और कम से कम 1.50 मीटर फुटपाथ होना चाहिए। संपर्क मार्ग की चौड़ाई सात मीटर होने पर प्लेज पार्क में सिर्फ ग्रीन व आरेंज कटेगरी के उद्योगों क...
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