विधि संवाददाता, अक्टूबर 14 -- Order to remove Encroachment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेशवासियों को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने में उदासीन ग्राम प्रधान और लेखपाल के खिलाफ दीवानी अवमानना की कार्यवाही करने का अधिकार दिया है। यह कार्यवाही हाईकोर्ट में की जा सकेगी। साथ ही प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण 90 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार काम करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही की जाए। इस मामले में जीरो टारलेंस की नीति अपनाते हुए अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने झांसी के मुन्नीलाल उर्फ हरिशरण की जनहित याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। यह भी पढ़ें- UP के पुरुष घरेलू कामों में बस 11 मिनट देते पत्नी का साथ, हाथ ...