लखनऊ, सितम्बर 16 -- यूपी में अब नशे में गाड़ी चलाते मिलने पर वाहन सीज कर दिया जाएगा। साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। सख्ती यहीं नहीं रुकेगी, एक बार भी वाहन सीज होने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा। मोटर वेहिकिल एक्ट के इस नियम को भी सख्ती से लागू करने को कहा गया है, जिसमें तीन महीने में दोबारा वाहन सीज होने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। ओवर स्पीडिंग (तेज रफ्तार) पर भी सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए विभाग के 142 इंटरसेप्टर की मदद ली जाएगी। इनमें नए मिले 70 इंटरसेप्टर भी शामिल हैं। इनके अलावा मोबाइल पर बात करते, उल्टी दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के छह सितम्बर के समारोह में ओवर स्पीडिंग व नशे में गाड़ी चलाने वा...