नई दिल्ली, जुलाई 22 -- यूपी में संपत्तियों के दाखिल खारिज में देरी होने पर अब सीधे मंडलायुक्त के साथ डीएम भी जिम्मेदार होंगे। राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर गैर विवादित मामलों में 45 दिन नामांतरण करना अनिवार्य होगा। विवादित मामलों में 90 दिनों में फैसला देना होगा। दाखिल खारिज मामले में देरी होने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरुप्रसाद ने इसके आधार पर शासनादेश जारी करते हुए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा है। इसमें कहा गया है कि राजस्व संहिता-2006 की धारा 34/35 के तहत अंतरण मामलों में अविवादित नामांमरण का वाद 45 दिनों और विवादित होने पर 90 दिनों में निस्तारित किया जाएगा। शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर शासनादेश भी जारी किया जाता रहा है। शासन की जानकारी में आया है कि कई जिलों में...