मुख्य संवाददाता, अप्रैल 24 -- उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के नियम 104 साल बाद बदल दिए गए हैं। इन कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) के पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों की नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर की जाएगी। यूपी बोर्ड की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिल गई है। अब बोर्ड की ओर से इसकी सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भेजी जाएगी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अगली भर्ती से इसे लागू कर दिया जाएगा। एक ही बोर्ड के स्कूलों में दो अलग-अलग संस्थाओं में भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती थी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने शासन को प्रस्ताव भेजा था कि 104 साल पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार ...
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