लखनऊ, अप्रैल 27 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर छोटे-बड़े शहरों में संपत्तियों के बंटवारे और वसीयत के लिए अब एक समान शुल्क लिया जाएगा। नगर विकास विभाग इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करने जा रहा है। मौजूदा समय इसके लिए अभी सभी निकायों में अलग-अलग शुल्क लिया जा रहा है। गाजियाबाद नगर निगम में वसीयत के आधार पर संपत्ति के नामांतरण के लिए Rs.5000 शुल्क लिया जाता है, जबकि लखनऊ नगर निगम में यही कार्य निशुल्क किया जाता है। मेरठ नगर निगम में संपत्ति के बंटवारे के नामांतरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 3% शुल्क निर्धारित है, वहीं प्रयागराज नगर निगम में यह शुल्क केवल 2000 रुपये है। फतेहपुर पालिका परिषद में वसीयत के आधार पर नामांतरण पर शुल्क 2000 रुपये और बदायूं में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। नगर पंचायतों में भी अलग-अलग है। प्रदेश के सभी न...