लखनऊ, जून 20 -- अपार्टमेंटों, पंजीकृत सोसाइटियों, टाउनशिप में जहां पर 50 किलोवॉट से ज्यादा का बिजली भार अनुमन्य है, वहां बिजली खर्च का ब्योरा सभी उपभोक्ताओं को देना अनिवार्य होगा। अगर डेवलपर या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ऐसा नहीं करती है तो उसपर जुर्माना लगाने के साथ ही सिंगल पॉइंट कनेक्शन खत्म कर दिया जाएगा। बिजली की नई दरें तय करने के लिए पावर कॉरपोरेशन की तरफ से नियामक आयोग को सौंपे गए मसौदे में इस व्यवस्था को अमल में लाने की मांग की गई है। कॉरपोरेशन ने अपने मसौदे में कहा है कि 50 किलोवॉट से ज्यादा के सिंगल पॉइंट कनेक्शन में अनुमन्य भार का कम से कम 70% खर्च खरेलू इस्तेमाल में ही होगा। हालांकि, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस (एमईएस) के लिए खर्च के बंटवारे की बाध्यता नहीं होगी। ऐसी जगहों के लिए फिक्स चार्ज 190 रुपये/किलोवॉट मासिक ह...