नई दिल्ली, मार्च 3 -- कानपुर समेत यूपी के सभी निकायों में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब प्राइवेट अस्पतालों के जरिए भी प्रमाण पत्र बन सकेंगे। इस काम में लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च तक प्राइवेट अस्पतालों को नई व्यवस्था लागू करने का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र फर्जी मिलने पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं, नगर निगम द्वारा जारी पुराने व हाथ से लिखे बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट को भी नया बनवाया जा सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें एसडीएम के आदेश की भी जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर शिकंजा कसा जाएगा। पूरा रिकॉर्ड रखने के साथ ही अस्पतालों को इसके लिए कर्मचारी भी नियुक्त करने होंगे। नगर निगम में सारे रिकॉ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.