लखनऊ, सितम्बर 1 -- यूपी में ट्रस्टों व सोसाइटी में सम्पत्ति व स्वामित्व को लेकर चल रहे गड़बड़झाले पर लगाम लगेगी। फर्जी व निष्क्रिय संस्थाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। प्रदेश सरकार सोसाइटी, ट्रस्ट्रों के सुचारु संचालन, विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नया सोसाइटी पंजीकरण लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सोमवार को अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। सम्पत्ति के नाम पर विवादों की रोकथाम हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को वित्त विभाग के अधिकारियों संग बैठक में कहा कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम-1860 के स्थान पर उत्तर प्रदेश में नया कानून लागू किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि सोसाइटी के रूप में पंजीकृत संस्थाओं के पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनकी संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए युगानुकूल ...