नई दिल्ली, जून 7 -- पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का शासनादेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया। उप्र पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार व फायरमैन की भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर के रूप में चार वर्ष की सेवा देने वाले वालों को यह लाभ दिया जाएगा। आपको बात दें कि योगी कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य की पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद अब गृह विभाग ने 20% आरक्षण का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला लागू करने वाला यूपी देश में पहला राज्य बन गया है। यह भी पढ़ें- पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा...
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