नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के भीतर बिजली के ट्रांसमिशन टैरिफ को निर्धारित कर दिया है। यह नया टैरिफ यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (UPPTCL) द्वारा दायर याचिका के आधार पर तय किया गया है। नए नियमों के अनुसार, अब प्रति यूनिट ऊर्जा ट्रांसमिशन के बजाय क्षमता के आधार पर टैरिफ तय किया जाएगा। राज्य के डिस्कॉम और भारतीय रेल से 2,13,284.55 रुपए प्रति MW प्रति माह की दर से शुल्क लिया जाएगा। वहीं, अन्य ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को 0.2674 रुपए प्रति kWh की दर से भुगतान करना होगा। आयोग ने टैरिफ निर्धारण की पद्धति में यह महत्वपूर्ण बदलाव UPERC के मल्टी ईयर टैरिफ फॉर ट्रांसमिशन विनियम, 2025 के अनुरूप किया है। इस नए प्लान में सभी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों की लागत को एक साथ जोड़कर सभ...