लखनऊ, जुलाई 9 -- यूपी की योगी सरकार गांवों और शहरों में आयोजित होने वाले धार्मिक मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर बेहतर सुविधाएं देने का खर्च उठाएगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसमें एक शर्त यह है कि न्यूनतम पांच लाख श्रद्धालुओं के आने पर खर्च सरकार देगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से जारी एसओपी के मुताबिक संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम के मुताबिक हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में मेला समिति का गठन होगा। नगर आयुक्त सदस्य सचिव होगा। एसडीएम या इससे निम्न स्तर के अधिकारी को सदस्य संयोजक बनाया जाएगा। इसके अलावा चार सदस्य होंगे। मेला समिति की संस्तुति पर धार्मिक मेलों को प्रांतीय मेला घोषित किया जाएगा। इसके लिए धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व, मेला आयोजन की अवधि, मेला का स्वरूप और मेल...