लखनऊ, जुलाई 3 -- यूपी में अब दो व चार पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किग्रा. भार ले जाने माल वाहनों को अब वन टाइम रोड टैक्स ही देना होगा। अभी तक इन वाहनों से मासिक,त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स जमा कराने की भी सुविधा थी। इसी तरह रोडवेज बसें,7500 किग्रा. से अधिक भार ढोने वाले माल वाहन, बड़े ट्रक (10-12-18 टायर वाले), ड्राइविंग सिखाने वाले वाहनों और व्यवसायिक इस्तेमाल वाले ट्रैक्टरों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इनके लिए अब त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स जमा करने की ही सुविधा बरकरार रहेगी। इन वाहनों को अब पहले की तरह मासिक रोड टैक्स जमा करने की सुविधा नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 एवं 9 में संशोधन कर उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत परिवहन विभाग के वन टाइम रोड टैक्स वाले इस प्रस...
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