विशेष संवाददाता, जुलाई 4 -- यूपी में डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे सेवा प्रोफेशनल्स द्वारा अपने कार्यालय के उपयोग के लिए और नर्सरी, क्रैच, होम स्टे वाले इनके संचालन हेतु अपने घर का 25 प्रतिशत तक एफ.ए.आर. का उपयोग किया जा सकता है। बशर्ते कि पर्याप्त पार्किंग आवश्यकताओं का प्राविधान किया गया हो, इसके लिए पृथक से मानचित्र अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बढ़ा फ्लोर एरिया रेशियो अधिकांश श्रेणियों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो को चौड़ी सड़कों पर बढ़ा दिया गया है। 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर एफ.ए.आर. की अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। यह भी पढ़ें- प्रयागराज में चाची-भतीजा के साथ क्या हुआ? घर से साथ निकले, मिली दोनों की लाशचिकित्सालय और शापिंग...
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