संवाददाता, जुलाई 12 -- यूपी में ट्रैफिक नियमों को लेकर बेपरवाह रहने और बार-बार नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं। अब यदि उन्होंने 5 बार नियम तोड़ दिए तो उनके खिलाफ बड़ा ऐक्शन हो जाएगा। पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, डीएल और गाड़ी का पंजीकरण भी निलंबित कर दिया जाएगा। वाहन से हादसा हुआ तो क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरे को हानि पहुंचने पर मुआवजा देना होना। प्रदेश में पहली बार बल्क में लखनऊ आरटीओ से 211 डीएल और 260 वाहनों के पंजीकरण निलंबित किए गए हैं। इन्होंने पांच या अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। जनवरी 25 से 'सारथी' पोर्टल पर इनका डाटा अपडेट हो रहा है। पोर्टल से बीमा कंपनियां भी जुड़ी हैं। नौ हजार वाहन स्वामियों को पंजीकरण निलंबन के लिए नोटिस भेजा रहा है। क्या बोले एआरटीओ लखनऊ के एआरटीओ प्रशासन...