प्रमुख संवाददाता, जुलाई 1 -- यूपी में गंगा ही नहीं अब गलियों तक में कूड़ा फेंकना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने पर आपको 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ओरीजिनल अप्लीकेशन (ओए) पर सुनवाई के दौरान दिया है। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने सख्ती का फरमान जारी किया है। यूपीपीसीबी के अलावा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अधिकारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर सकेंगे। एनजीटी ने राम मिलन साहनी बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य के प्रकरण की बीते दिनों सुनवाई की। एनजीटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यूपी की किसी भी नदी, झील, तालाब, वेटलैंड के अलावा पीडब्ल्यूडी और राजस्व भूमि पर कचरा फेंकना दंडनीय अपराध होगा। कचरा फेंकने वाले व्यक्ति पर पर्यावरणीय क्षति के तह...