लखनऊ, जुलाई 6 -- प्रदेश सरकार ने राज्य में होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई उड़ान देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में ग्रीन बेल्ट को छोड़कर किसी भी प्रकार की भू-उपयोग वाली जमीन पर होटल बनाया जा सकेगा। शासन से मंजूर नए बिल्डिंग बायलाज में इसका प्रावधान कर दिया गया है। इसके बाद शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए नियमों के तहत कम से कम नौ मीटर चौड़ी सड़क के किनारे 20 कमरों तक के होटल बनाए जा सकेंगे। 20 कमरों से अधिक वाले होटल 12 मीटर चौड़ी सड़क पर भी बनाए जा सकेंगे। सरकार ने छोटे निवेशकों और घरेलू उद्यमियों को भी राहत दी है। छह कमरों तक के हेरिटेज होटल निर्माण के लिए अब किसी प्रकार की सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इससे छोटे शहरों, कस्बों और धार्मिक नगरी में स्थानीय स्तर पर होटल निर्माण को बल मिलेगा। होम स्टे के लिए भी मंजू...