लखनऊ, अक्टूबर 30 -- ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करके उस पर टाउनशिप बसाने के खेल पर रोक लगेगी। विकास प्राधिकरण टाउनशिप का नक्शा पास करते समय राजस्व विभाग के मानचित्र से मिलान करेंगे। ग्राम समाज की भूमि बीच में आने की स्थिति में यह देखा जाएगा कि उसका समायोजन हुआ है या नहीं। समायोजन न होने की स्थिति में नक्शा पास नहीं किया जाएगा। नक्शा उसी शर्त पर पास किया जाएगा जब राजस्व विभाग से उस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा। शासन स्तर से विकास प्राधिकरणों को नक्शा पास करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि टाउनशिप के क्षेत्रफल में अगर शासकीय, ग्राम समाज या स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली भूमि शामिल है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टाउनशिप नीति-2022 और राजस्व विभाग की अधिसूचना अगस्त 2023 के अनुसार ऐसी भूमियों का समायोज...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.