विधि संवाददाता, जून 17 -- विरोधियों को फंसाने के लिए गैंगरेप और एससी-एसटी का झूठा मुकदमा दर्ज कराना महिला को बहुत भारी पड़ गया। ऐसा करने वाली महिला रेखा देवी को दोषी ठहराते हुए लखनऊ में एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने साढ़े सात साल कैद, दो लाख एक हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है। बाराबंकी के जैदपुर की रहने वाली रेखा देवी ने 29 जून 2021 को थाना जैदपुर में राजेश और भूपेंद्र के खिलाफ जानमाल की धमकी और गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम फर्जी मुकदमे में फंसाए गए राजेश को देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान दिवंगत हो गए एक अन्य आरोपित भूपेंद्र के उत्तराधिकारियों को भी मुआवजे की रकम का एक हिस्सा दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है तो तुरंत निश्चित धन सरकार से मिल जात...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.