विशेष संवाददाता, नवम्बर 23 -- भारत सरकार ने देश में श्रमिक कल्याण और औद्योगिक इकाइयों के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए लगभग 29 पुराने श्रम कानूनों के स्थान पर 04 नई श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं। ये संहिताएं 21 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। इनमें मजदूरी संहिता-2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020, औद्योगिक संबंध संहिता-2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता-2020 शामिल हैं। प्रमुख सचिव श्रम डा. एमके शन्मुगा सुंदरम का कहना है कि जल्द इन श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर प्रदेश में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई संहिताओं के अंतर्गत सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम एवं समय पर वेतन, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, ओवरटाइम पर दुगुना भुगतान तथा फ्लोर वेज व्यवस्था लागू होगी, जिससे राज्यों के बीच मजदूरी दरों के अंतर को कम करने में सहायता...