लखनऊ, जुलाई 14 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश का अनुपालन न करने के मामले में जिलाधिकारी गोण्डा को अवमानना का आरोप तय करने के लिए तलब किया है। न्यायालय ने आरोप तय करने के लिए 29 जुलाई की तिथि नियत करते हुए, गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा को साढ़े 11 बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने सईद अहमद की अवमानना याचिका पर पारित किया है। याची की ओर से दलील दी गई है कि उसने गिर्द गोण्डा ग्रामीण गांव के गाटा संख्या 249 और 301 के नक्शे के प्रमाणित प्रति के लिए अक्टूबर 2023 में ही आवेदन किया था, लेकिन महीनों तक जब उसे नक्शे की प्रमाणित प्रति नहीं उपलब्ध कराई गई तो उसने याचिका दाखिल की। उक्त याचिका पर 15 अप्रैल 2024 को ही रिट कोर्ट ने दो महीने में नक्शे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का आद...