लखनऊ, मार्च 5 -- शहरी क्षेत्र से सटी अविकसित कॉलोनियों में अब बिजली कनेक्शन लेना आसान हो गया है। मगर जो भी बिजली कनेक्शन लेना चाहेंगे उन्हें दुगनी धनराशि खर्च करनी होगी। विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर कारपोरेशन के प्रस्ताव पर 2017 में जारी अपने नौवें संशोधन को पावर टू रिमूव डिफिकल्टी के दायरे में लाते हुए पुनः उसमें यह संशोधन कर दिया गया है। इसके अनुसार अब किसी भी शहरी क्षेत्र से सटी अविकसित कॉलोनी में वहां का कोई भी प्लाट, मकान या प्रॉपर्टी स्वामी 70 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से धनराशि जमा करके बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकता है। पहले कुछ शर्तों के साथ नियामक आयोग का जो आदेश लागू था, वह 35 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया जाता था। आयोग द्वारा जारी किए गए संशोधन आदेश के हिसाब से प्लाट ओनर या कॉलोनी के किसी व्यक्ति द्वारा रुपया...