लखनऊ, जून 5 -- पुरानी पेंशन को लेकर राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद शासन ने निकायों में 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे लोगों से विकल्प मांगा गया है और प्रमाणित सेवा पुस्तिका की कापी स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 के बाद नई पेंशन व्यवस्था लागू की है, लेकिन बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी भर्ती का विज्ञापन इसके पहले निकला था और उन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रही थी। ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के विभाग भी धीरे-धीरे अपने यहां इसे लागू कर रहे हैं। प्रभारी निदेशक स्थानीय निकाय ऋतु सुहास ने इस संबंध में निकायों को निर्देश भेजा है। इसमें कह...