विशेष संवाददाता, दिसम्बर 3 -- उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 100 वर्ग मीटर तक आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक व्यवसायिक निर्माण कराने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। ऐसे निर्माण के लिए नक्शा पास कराने पर अब परमिट शुल्क एक रुपये ही देना पड़ेगा। इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं होने से विकास प्राधिकरण मनमानी कर रहे थे। प्रमुख सचिव आवास पी. गुरुप्रसाद ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण उदग्रहण और संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी है। इसके मुताबिक व्यावसायिक, शापिंग कांप्लेक्स, माल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मिश्रित उपयोग और कार्यालय उपयोग पर भवन परमिट शुल्क 30 रुपये प्रति वर्ग मी. लगेगा। समूह आवास पर 15, आवासीय पर पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से परमिट ...