लखनऊ, मार्च 27 -- - नियामक आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ वितरण विनियमन को दी मंजूरी, प्रदेश सरकार को भेजा अधिसूचना जारी करने के लिए - 1 अप्रैल से 2025 से 31 मार्च 2029 तक रहेगा प्रभावी, रात-दिन के टैरिफ पर पावर कॉरपोरेशन के प्रस्ताव के बाद होगा विचार लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश में अभी दिन और रात की बिजली दरें अलग-अलग नहीं होंगी। गुरुवार को विद्युत नियामक आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ वितरण नियमन-2025 को मंजूरी देते हुए यह प्रस्ताव हटा दिया है। नियमन प्रदेश सरकार के पास अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिया गया है। यह एक अप्रैल 2025 से लागू होगा जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगा। भविष्य में निजीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं इसी के साथ नियमन में भविष्य के निजीकरण का भी प्रस्ताव था, जिसे आयोग ने मंजूरी नहीं दी है। हालांकि, इससे पावर कॉरपोरेशन के निजी...